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Tax भरने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए रिफंड, आप भी इस तरह चेक करें स्टेटस

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देशभर में फैले लॉकडाउन के बीच हाल ही में वित्त मंत्री ने आईटी डिपार्टमेंट (Income tax department) को रिफंड जारी करने का आदेश दिया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अब तक 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी किए.

देशभर में फैले लॉकडाउन के बीच हाल ही में वित्त मंत्री ने आईटी डिपार्टमेंट (Income tax department) को रिफंड जारी करने का आदेश दिया था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अब तक 16.84 लाख टैक्सपेयर्स को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी किए. कोविड-19 संकट (COVID-19 Crisis) के बीच लोगों कैश की दिक्कत का सामना न करने पड़े इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट की ओर से रिफंड जारी किए  जा रहे हैं.



CBDT ने दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शुक्रवार को कहा कि एक अप्रैल से 21 मई के बीच 16,84,298 टैक्सपेयर्स को रिफंड मिला. सीबीडीटी ने कहा कि 15,81,906 टैक्सपेयर्स को 14,632 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिफंड जारी किए गए. वहीं 1,02,329 टैक्सपेयर्स को कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए.



इन लोगों को जारी किया रिफंड
सीबीडीटी ने पिछले सप्ताह के दौरान 37,531 टैक्सपेयर्स को 2,050.61 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया था. इसी तरह कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स को 867.62 करोड़ रुपयए का रिफंड जारी किया गया. वहीं 21 मई को समाप्त सप्ताह यानी 17 मई से 21 मई के दौरान 1,22,764 टैक्सपेयर्स को 2,672.97  करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया. वहीं, 33,774 कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स को 6,714.34 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया. आइए आपको बताते हैं कि आप अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं.



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इस तरह चेक कर सकते हैं रिफंड का स्टेटस- 

  • टैक्सपेयर https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जा सकते हैं.
  • रिफंड स्टेटस पता लगाने के लिए यह दो जानकारी भरने की जरूरत है – पैन नंबर, जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरिए.
  • अब आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा.
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही स्टेटस आ जाएगा.
  • इसके अलावा टैक्सपेयर इनकम टैक्स पोर्टल में अपने इनकम टैक्स खाते में लॉग इन करें.
  • लॉग इन करने के बाद माय अकाउंट्स> रिफंड/डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद वह असेसमेंट ईयर भरें जिसका आपको रिफंड स्टेट चेक करना है.
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